श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री
डॉ. इरफ़ान अंसारी माननीय मंत्री
हेल्पलाइन 1800-3455-027
श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री
डॉ. इरफ़ान अंसारी माननीय मंत्री
हेल्पलाइन 1800-3455-027
योजना की मुख्य विशेषताएं
झारखंड सरकार गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में, ताकि बीमारियों और मृत्यु दर को कम किया जा सके। वंचित समूहों और किशोरों के लिए लैंगिक और मानवाधिकार संबंधी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
श्री अजय कुमार सिंह, IAS अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
श्री छवि रंजन, IAS कार्यकारी निदेशक झारखंड राज्य आरोग्य सोसायटी

राज्य कर्मियों / सेवानिवृत्त कर्मियों एवं अन्य को स्वास्थ्य बीमा योजना

झारखंड राज्य कर्मचारी / पेंशनभोगी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य संबंधित पहचाने गए समूह के सदस्यों एवं उनके आश्रितों (यानी परिवार के सदस्यों) को चिकित्सा कवरेज प्रदान करती है, जो इसकी वेब पोर्टल के माध्यम से नामांकित होते हैं और जिनका आवेदन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभूक वर्ग निम्न प्रकार होंगे:

I. Category A

II. Category B

इस वर्ग में निम्न पदाधिकारी / कर्मी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे, जो पूर्णतः ऐच्छिक होगी :-

III. Category C

IV. Category 'A', 'B' एवं 'C' के आश्रितों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

योजना का कार्यान्वयन

स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किए जाने के क्रम में झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के Web Portal पर लाभुकों एवं उनके आश्रितों से संबंधित जानकारी आवेदन प्रपत्र में पुनः रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है

वर्तमान में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी /कर्मचारी के आवेदन प्रपत्र को संबंधित DDO द्वारा ऑनलाईन Validation की व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिससे त्रुटि होने की संभावना नगण्य होगी तथा वास्तविक डाटा प्राप्त हो सकेगा।

इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी कर्मियों को रू0 500/- प्रतिमाह की दर से वर्तमान में कुल 6000/- (छः हजार) रूपया वार्षिक प्रीमियम की राशि की कटौती कर ली जायेगी। बीमा हेतु प्रीमियम की राशि समय-समय पर विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा

Category 'B' के लाभूकों द्वारा वर्तमान में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम की राशि रू० 6000/- (छ हजार) रूपये का एकमुश्त भुगतान उनके द्वारा स्वयं Payment Gateway के माध्यम से किया जा सकेगा। समय-समय पर विभाग के द्वारा प्रीमियम की राशि अधिसूचित की जायेगी।

वर्तमान में वार्षिक प्रीमियम की दर रू0 4850 /- (चार हजार आठ सौ पचास) निविदा के माध्यम से निर्धारित की गयी है। अतः लाभूकों द्वारा जमा की गयी राशि वार्षिक प्रीमियम की राशि रू0 6000/- में से निर्धारित प्रीमियम की राशि के अतिरिक्त शेष बची राशि का प्रयोग झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के द्वारा संधारित कॉरपस फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।

झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी के स्तर पर किसी बीमित कर्मी के बीमा राशि से अधिक राशि का चिकित्सा व्यय होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा व्यय वहन हेतु एक कॉरपस फण्ड (Corpus Fund) संधारित किया जायेगा, जिससे ऐसे मामलों में भुगतान किया जा सकेगा।

चयनित बीमा कंपनी और सुविधाएं:

इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने टाटा एआईजी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (एल 1 बिडर) के साथ समझौता किया है, जो 2500 से अधिक निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगी।

चयनित बीमा कम्पनी द्वारा लाभूकों एवं उनके आश्रितों को PVC Health Card निःशुल्क निर्गत किया जायेगा

स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् सभी प्रकार के चिकित्सा के क्रम में 15 दिनों का Pre एवं 30 (तीस) दिनों का Post Hospitalization एवं Follow-up Treatment भी मान्य होगा। चयनित बीमा कंपनी द्वारा उक्त चिकित्सा पर हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा

यदि लाभूक के द्वारा स्वयं एवं अपने आश्रितों का निजी /सरकारी बीमा कम्पनी से स्वास्थ्य बीमा कराया गया है तो वैसे स्थिति में भी लाभूक एवं आश्रित इस योजना के पात्र होंगे।

चयनित बीमा कम्पनी के द्वारा स्थापित प्रक्रियानुसार अपनी निधि से 50 करोड़ का कॉरपोरेट बफर (Corporate Buffer) संधारित किया जायेगा।

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